वित्तीय वर्ष 2024-25 और निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की नई दरें प्रभावी हो गई हैं। सरकार ने इन संशोधनों के माध्यम से कर प्रणाली को सरल बनाकर पेंशनभोगियों को अधिक राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। इनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में वृद्धि, परिवार पेंशन पर अधिक छूट और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर में विशेष प्रावधान शामिल हैं।
पेंशन पर TDS क्या है?
पेंशन पर TDS का तात्पर्य है कि पेंशन का भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती की जाती है। यह एक अग्रिम कर संग्रह प्रणाली है, जिसमें पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पेंशनभोगी की ओर से सरकार को कर जमा किया जाता है। TDS की दरें पेंशनभोगी की कुल आय और लागू कर स्लैब के अनुसार निर्धारित होती हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई TDS दरें
नई कर व्यवस्था के तहत पेंशन पर लागू TDS दरें निम्नलिखित हैं:
वार्षिक पेंशन राशि | TDS की दर |
---|---|
₹3,00,000 तक | कोई TDS नहीं |
₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक | 5% |
₹6,00,001 से ₹9,00,000 तक | 10% |
₹9,00,001 से ₹12,00,000 तक | 15% |
₹12,00,001 से ₹15,00,000 तक | 20% |
₹15,00,000 से अधिक | 30% |
यदि कोई पेंशनभोगी पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो उसके लिए अलग-अलग कर दरें लागू होंगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है। इससे पेंशनभोगियों की कर योग्य आय में कटौती होगी, जिससे उनकी कर देयता कम होगी।
परिवार पेंशन पर अतिरिक्त कटौती
परिवार पेंशन प्राप्त करने वालों को भी अतिरिक्त राहत दी गई है। अब वे ₹15,000 के बजाय ₹25,000 तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं। यह उन परिवारों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा जो अपने कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद परिवार पेंशन पर निर्भर हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान
60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ अतिरिक्त कर राहत दी गई है:
- 60-80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए – ₹3,50,000 तक की पेंशन आय पर कोई TDS नहीं।
- 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए – ₹5,00,000 तक की आय पर कोई TDS नहीं।
- चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर छूट – ₹50,000 तक की कटौती का लाभ।
नई बनाम पुरानी कर व्यवस्था: कौन-सा विकल्प बेहतर है?
पेंशनभोगियों को नई या पुरानी कर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है।
नई कर व्यवस्था के लाभ:
- कम कर दरें
- सरल कर प्रणाली और कम पेपरवर्क
- अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ
पुरानी कर व्यवस्था के लाभ:
- विभिन्न प्रकार की कटौतियों और छूटों का लाभ
- उच्च आय वर्ग के पेंशनभोगियों के लिए अधिक अनुकूल
नया या पुराना कर विकल्प चुनने से पहले, अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति का आकलन करना आवश्यक है।
TDS रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया
पेंशन भुगतानकर्ता को TDS रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:
- फॉर्म 26Q में त्रैमासिक TDS रिटर्न तैयार करें।
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- e-Filing पोर्टल पर TDS रिटर्न अपलोड करें।
- रिटर्न जमा करने की पुष्टि प्राप्त करें।
TDS रिटर्न समय पर और सही तरीके से दाखिल करना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की देरी या पेनल्टी से बचा जा सके।
पेंशनभोगियों के लिए कर बचत के उपाय
पेंशनभोगी निम्नलिखित उपायों का उपयोग करके अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं:
- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करें।
- टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाएं।
- चिकित्सा बीमा लें और उसके प्रीमियम पर कटौती का लाभ उठाएं।
- दान करें और धारा 80G के तहत कटौती का लाभ लें।
- सरकारी बॉन्ड में निवेश करें।
इन उपायों से पेंशनभोगी अपनी कुल कर देयता को कम कर सकते हैं और अधिक बचत कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या सभी पेंशनभोगियों पर TDS लागू होता है?
नहीं, यदि किसी पेंशनभोगी की वार्षिक आय कर मुक्त सीमा से कम है तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा।
2. क्या मैं अपने TDS की गणना स्वयं कर सकता हूँ?
हाँ, आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध TDS कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी कर देयता की गणना कर सकते हैं।
3. यदि पेंशन पर गलत TDS काटा गया हो तो क्या किया जाए?
आप अपने पेंशन भुगतानकर्ता से संपर्क कर सकते हैं या ITR फाइल करते समय अतिरिक्त TDS की वापसी (रिफंड) के लिए दावा कर सकते हैं।
4. क्या पेंशनभोगी को ITR फाइल करना आवश्यक है?
हाँ, यदि आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से अधिक है, तो आपको आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य होगा।
निष्कर्ष
वित्त वर्ष 2024-25 और निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन पर TDS की नई दरें पेंशनभोगियों के लिए कई राहतें लेकर आई हैं। बढ़ी हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन और परिवार पेंशन पर अधिक छूट से पेंशनभोगियों की कर देयता कम होगी। हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति भिन्न होती है, इसलिए अपने लिए सबसे उपयुक्त कर विकल्प चुनने के लिए एक टैक्स सलाहकार से परामर्श लेना बेहतर रहेगा।
Harneet Singh is a dedicated writer and researcher at GMHS News, specializing in providing timely updates on recruitment news, government schemes, and general affairs. With a keen eye for detail, Harneet ensures that the latest job notifications, admit card releases, and government initiatives are accurately conveyed to readers.
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